जमशेदपुर में इस साल Deepawali पर अस्थायी पटाखा बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए? तो आपको 5 अक्टूबर 2024 तक आवेदन करना होगा। जिला प्रशासन ने बताया है कि लाइसेंस के लिए आपको एक फॉर्म (AE-5), दो पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, 500 रुपये की फीस का चालान, और एक शपथ पत्र जमा करना जरूरी है।

Deepawali में अस्थाई पटाखा दुकान के लिए इच्छुक व्यक्ति 5 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन, पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त कार्यालय ने जारी की आम सूचना, पढ़ें क्या है प्रक्रिया...

अगर आप पहले से लाइसेंसधारी से पटाखा बेचने की सहमति लेते हैं, तो उस पत्र को भी आवेदन के साथ लगाना होगा। आवेदन समाहरणालय के सामान्य शाखा में जमा किए जाएंगे। ध्यान रखें, 5 अक्टूबर के बाद दिए गए आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यह सूचना जिला उपायुक्त के आदेश से जारी की गई है।

 

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