न्यायिक निर्णय ने स्त्रीधन (Dowry) के अद्वितीय अधिकार पर फिर से दी रौशनी, विशेषज्ञों ने फैसले को बताया महत्वपूर्ण
- स्त्रीधन पर पति और पिता का कोई अधिकार नहीं
- बेटी स्त्रीधन (दहेज) की पूर्ण मालिक होती है।
- पिता बिना बेटी की सहमति के स्त्रीधन पर कोई दावा नहीं कर सकता।
- झूठे दहेज के आरोप के गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं।
Supreme Court ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि बेटी के दहेज (Dowry) में दिए गए आभूषण और अन्य उपहार रूपी स्त्रीधन पर उसके पिता का कोई दावा नहीं हो सकता, जब तक कि बेटी की औपचारिक अनुमति न हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्त्रीधन पर केवल महिला का अद्वितीय अधिकार होता है, चाहे वह पत्नी हो या पूर्व पत्नी।
जस्टिस JK Maheshwari और जस्टिस Sanjay Karol की पीठ ने एक तलाकशुदा महिला के पिता द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के पूर्व ससुराल वालों से स्त्रीधन की वसूली की मांग की थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब बेटी स्वस्थ और निर्णय लेने में सक्षम है, तो पिता का इस पर कोई अधिकार नहीं हो सकता।
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि पिता के पास अपनी बेटी के स्त्रीधन के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। कोर्ट ने कहा कि कानून एक महिला के अद्वितीय अधिकार को मान्यता देता है और उसके स्त्रीधन पर किसी अन्य व्यक्ति का कोई दावा नहीं हो सकता।
इस निर्णय के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्त्रीधन महिला की व्यक्तिगत संपत्ति है और इस पर पति या किसी अन्य रिश्तेदार का कोई अधिकार नहीं है। यह निर्णय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 का भी अनुसरण करता है, जिसमें महिला के पूर्ण स्वामित्व को मान्यता दी गई है।
Case Reference: विशेष अवकाश याचिका (सीआरएल) संख्या 3981/2023
Case Title: मुलाकला मल्लेश्वरा राव और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य
विशेषज्ञ अधिवक्ता रविशंकर पांडे ने इस निर्णय को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा, “यह फैसला महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके स्त्रीधन पर उनके अद्वितीय अधिकार को फिर से स्थापित करता है। कोर्ट ने कानून का सख्ती से पालन किया है और समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है।”
–रवि शंकर पांडेय (Advocate), सिविल कोर्ट जमशेदपुर (9470550524)
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