Anti-Rape Bill:
ममता सरकार ने देर से जागी, वह भी पब्लिक के भारी दबाव के कारण, मध्यप्रदेश ने 2017 में ही लागू किया था दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का कानून – शिवराज सिंह चौहान
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ममता सरकार के एंटी रेप बिल 2024 पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बिल आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जघन्य अपराध से ध्यान भटकाने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार पहले क्यों नहीं लाई यह बिल, जबकि मध्यप्रदेश ने 2017 में ही दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सजा का कानून लागू कर दिया था।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मध्यप्रदेश में अब तक 42 लोगों को फांसी की सजा मिल चुकी है, जिनमें डॉक्टर के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी भी शामिल हैं। ममता दीदी, क्या आप इस बिल के बाद संदेशखाली के आरोपी शेख शाहजहां को फांसी की सजा देंगी?
उन्होंने आगे कहा, संदेशखाली में अनेक महिलाओं ने शेख शाहजहां पर उत्पीड़न और दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। ममता सरकार को अपने घर के अंदर झांकना चाहिए और अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
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