New Delhi : शराब नीति भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को Supreme Court से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। इन शर्तों के तहत, Arvind Kejriwal न तो अपने कार्यालय जा सकेंगे और न ही किसी सरकारी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कर सकेंगे।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की बेंच ने इस मामले में अलग-अलग राय दी। जस्टिस सूर्यकांत ने गिरफ्तारी को वैध ठहराया, जबकि जस्टिस भुइया ने सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे अनावश्यक और सवालों से घिरा हुआ माना जा सकता है। हालांकि, दोनों जजों ने जमानत पर सहमति व्यक्त की। Arvind Kejriwal को 22 महीने बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जिसे जस्टिस भुइया ने गलत समय पर उठाया गया कदम बताया। कोर्ट ने कहा कि उन्हें आर्टिकल 21 के तहत जमानत दी गई है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है।
अब Arvind Kejriwal जेल से बाहर आ सकेंगे, लेकिन उन पर यह प्रतिबंध रहेगा कि वे सरकारी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते और दफ्तर नहीं जा सकेंगे।
SARANSH NEWS
अगर आपके आसपास कोई खबर हो, तो हमें 9905618845 नंबर पर WhatsApp करें।
Saransh News के WhatsApp ग्रुप से जुड़ने के लिए, इस लिंक को क्लिक करें :
https://chat.whatsapp.com/BkrWzsoIov0ISUvZGDJxKI