जमशेदपुर : चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े दस साल पुराने मामले में भाजपा नेता अभय सिंह को बड़ी राहत मिली है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) की अदालत ने बुधवार को अभय सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। यह मामला 2014 का है, जब अभय सिंह झारखंड विकास मोर्चा (JVM) में थे। उस समय जमशेदपुर अक्षेस (JNAC) के पदाधिकारियों द्वारा एक चुनावी रैली के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था।

अभय सिंह पर आरोप था कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकालते हुए आचार संहिता का उल्लंघन किया था। इस घटना के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई पिछले कई वर्षों से चल रही थी। बुधवार को न्यायालय ने इस पर अंतिम निर्णय सुनाते हुए साक्ष्यों की कमी के आधार पर उन्हें बरी कर दिया।

न्यायालय के फैसले के बाद अभय सिंह ने कहा, यह न्याय की जीत है। दस साल तक मैंने इस मामले का सामना किया और आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। यह मामला पूरी तरह से प्रशासनिक प्रतिशोध का परिणाम था, लेकिन आज अदालत ने मुझे निर्दोष साबित कर दिया। अब मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरी ऊर्जा के साथ पार्टी के कार्यों में जुटने के लिए स्वतंत्र हूँ।

 

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