चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा कर दी है। राज्य की 81 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। मतगणना 23 नवंबर को की जाएगी। इस घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी।
आदर्श आचार संहिता चुनावों के दौरान निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों का समूह है। इसके तहत सरकार, नेता, और राजनीतिक दलों को नियमों का सख्ती से पालन करना आवश्यक होता है।
आदर्श आचार संहिता के नियम:
- सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं: सार्वजनिक धन, सरकारी गाड़ी, विमान, या बंगले का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।
- नई सरकारी घोषणाओं पर रोक: चुनाव के दौरान कोई भी सरकारी घोषणा, लोकार्पण, या शिलान्यास नहीं किया जा सकता।
- रैलियों के लिए अनुमति जरूरी: किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को रैली आयोजित करने से पहले पुलिस की अनुमति लेनी होगी।
- जाति और धर्म पर रोक: चुनावी रैलियों में धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगने पर प्रतिबंध है।
- अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक: निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान इससे जुड़े अधिकारियों का ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं की जा सकती।
- निजी जीवन पर हमला नहीं: चुनाव प्रचार के दौरान किसी प्रत्याशी के निजी जीवन पर हमला करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
- एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के नियम: मतदान से पहले एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल प्रकाशित करने पर रोक है, जिससे आचार संहिता का उल्लंघन न हो।
समयबद्ध चुनाव प्रचार:
पोलिंग से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी। इस नियम के तहत पोलिंग से 48 घंटे पहले, यानी दिसंबर की पोलिंग के लिए 18 नवंबर की शाम 5 बजे तक ही प्रचार की अनुमति होगी।
चुनाव आयोग द्वारा लागू की गई आदर्श आचार संहिता के तहत नेताओं और राजनीतिक दलों को सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि वे निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इन नियमों का पालन करें।
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