झारखंड के जल संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने मधु कोड़ा से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में एक अहम निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ED को झारखंड हाईकोर्ट का रुख करने का सुझाव दिया, जिसने 3,500 करोड़ रुपए के धनशोधन मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा रखी थी।
ED ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रोक हटाने की मांग की थी, पर शीर्ष अदालत ने इसे हाईकोर्ट में उठाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट एजेंसी की अर्जी पर 7 दिनों के भीतर विचार करे। मधु कोड़ा और 5 अन्य पर धनशोधन के आरोप तय हुए हैं, जिनमें 25 गवाहों की गवाही भी हो चुकी है।
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