भाजपा की "Gogo Didi Yojana" से हेमंत सरकार घबराई, FIR दर्ज करने का निर्देश, भाजपा का पलटवार, कहा- ये डर अच्छा लगा मुख्यमंत्री जी, हिमन्ता बिस्वा सरमा की दो टूक- चुनाव आयोग के नियम आचार संहिता लागू होने के बाद से प्रभावी, अभियान में अवैध हस्तक्षेप ना करें सरकारी पदाधिकारी !

चुनावी प्रलोभन के आरोपों में भाजपा पर शिकंजा कसने की तैयारी में हेमंत सरकार

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की Gogo Didi Yojana पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी जिलों के उपायुक्तों (डीसी) को निर्देश दिया है कि इस योजना का फॉर्म भरने वाले भाजपाईयों पर सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाए। यह निर्देश केंद्रीय चुनाव आयोग के आदेशों का हवाला देते हुए जारी किया गया है, जिसमें चुनावी प्रलोभन देकर जनता से वादे करने वाले दलों पर कार्रवाई का आदेश दिया गया था।

चुनाव आयोग का निर्देश बना आधार

मुख्यमंत्री सोरेन ने अपने आदेश में केंद्रीय चुनाव आयोग के उस निर्देश का उल्लेख किया है, जो लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की “खटाखट योजना” को लेकर जारी हुआ था। उस योजना में कांग्रेस ने हर महीने ₹8,000 देने का वादा किया था, जिस पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई थी। अब उसी आदेश का हवाला देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने भाजपा पर शिकंजा कसने की मांग की है।

सभी DC को FIR दर्ज करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी जिलों के DC भाजपा की Gogo Didi Yojana के तहत फॉर्म वितरित करने वालों को चिंहित करें और उन पर कार्रवाई करें। Gogo Didi Yojana के अंतर्गत महिलाओं और युवतियों को विशेष रूप से लक्षित किया गया है, और भाजपा के शिविरों में भारी भीड़ उमड़ रही है। हालांकि, यह देखा जा रहा है कि Gogo Didi Yojana के तहत फॉर्म भरने की अंतिम तारीख आज ही है, और 8 अक्टूबर को सभी फॉर्म भाजपा मुख्यालय में जमा किए जाएंगे।

 

“Gogo Didi Yojana” और झामुमो-भाजपा की तल्खी

चुनाव की घोषणा से पहले ही झामुमो और भाजपा के बीच तल्खी बढ़ गई है। भाजपा की Gogo Didi Yojana और झामुमो की मईया योजना के बीच टकराव चुनावी माहौल को और गरमा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा की अगली रणनीति क्या होगी और इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे।

भाजपा चुनाव सह प्रभारी हिमन्ता बिस्वा सरमा का पलटवार

असम के मुख्यमंत्री हिमन्ता बिस्वा सरमा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के आदेश को अवैध बताते हुए ट्वीट किया। लिखा कि, चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता चुनाव अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभाव में आती है। अधिसूचना जारी होने तक, प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने कार्यक्रम संचालित करने का अधिकार है। जब तक हम किसी नियम या संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हमारी गतिविधियों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अवैध माना जाएगा।

नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी का पलटवार, कहा- ये डर अच्छा लगा हेमंत जी

झारखंड में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने हेमंत सरकार के FIR दर्ज करने वाले आदेश को डर से प्रेरित बताया। कहा कि, झामुमो-कांग्रेस और राजद की सरकार Gogo Didi Yojana से गजब डरी हुई है। ये डर अच्छा है। बाउरी ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि, कोई अगर राज्य की महिलाओं को हक देने का प्रयास कर रहा है तो हेमंत जी को परेशानी है, अभी अगर बांग्लादेशियों को किसी योजना का लाभ देना होता तो हेमंत जी समर्थन में सबसे आगे खड़े होते। आपके आसपास के मदरसा छाप लोग आधी-अधूरी जानकारी आपको देते हैं, इसलिए कुछ चीज आपको बतानी आवश्यक है कि, चुनाव आयोग के आदेश आचार संहिता लागू होने के बाद प्रभावी होते हैं। उन्होंने सरकारी अफसरों और पदाधिकारियों को भी आड़े हाथों लिया। नेता प्रतिपक्ष ने सरकारी पदाधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि, “समय बदलेगा, परिस्थितियों बदलेंगी”, ऐसा कोई कार्य न करें कि आप पर एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने का मोहर लग जाए और भविष्य में परेशानियां खड़ी हो। नेता प्रतिपक्ष ने फ़िर दुहराया कि, राज्य में भाजपा की सरकार आएगी और राज्य की हर महिला को महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए दिए जाएंगे।

 

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