जमशेदपुर : झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान धनबल और बाहुबल के प्रयोग पर जिला प्रशासन ने कड़ी निगरानी की व्यवस्था की है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी है कि निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ख के तहत चुनाव के दौरान किसी को नकद या वस्तु के रूप में रिश्वत देना या लेना, अपराध माना जाएगा। दोषी पाए जाने पर एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों की सजा हो सकती है। इसके अलावा, धारा 171 ग के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को धमकी देना भी दंडनीय है। ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं।
नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार की रिश्वत या धमकी की जानकारी तुरंत जिला नियंत्रण कक्ष को दें। शिकायतें फोन नंबर 0657-2440111, 0657-2221717 और 0657-2221718 पर दर्ज की जा सकती हैं। शिकायत की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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