प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत 52 नामजद और 12 हजार अज्ञात भाजपाईयों पर आक्रोश रैली के बाद हुई थी FIR
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने भाजपा युवा मोर्चा की 23 अगस्त को मोरहाबादी में आयोजित “आक्रोश रैली” से जुड़े मामले में बड़ा फैसला देते हुए स्टे लगा दिया है। कोर्ट के इस फैसले से फिलहाल भाजपा के 18 नेताओं को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। इन नेताओं में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कर्मवीर, शशांक राज, अमर कुमार बाउरी, ढुल्लू महतो, कुशवाहा शशि भूषण, प्रतुल शाहदेव, मंगल मूर्ति तिवारी, सत्येंद्र नाथ तिवारी, अपर्णा सेनगुप्ता, अमित कुमार, अमरदीप यादव, डॉ नीरा यादव, आरती कुजूर, वरुण कुमार, इंदु शेखर मिश्रा, प्रदीप वर्मा, आदित्य साहू को फिलहाल राहत मिल गयी है।
रैली के बाद झारखंड पुलिस ने रांची के लालपुर थाना में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें 52 लोगों को नामजद किया गया था और 12 हजार अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में पुलिस ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और कई अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। पूर्व मंत्री रणधीर सिंह पर भी केस दर्ज हुआ, हालांकि वह रैली में शामिल नहीं हुए थे।
भाजपा नेताओं ने पुलिस की प्राथमिकी को कोर्ट में चुनौती देते हुए गिरफ्तारी से राहत की अपील की थी। इस पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक के लिए केस पर स्टे लगा दिया है। अदालत में भाजपा की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान, शिवानी जलूका, सुधीर कुमार श्रीवास्तव, स्मिता सिंह और अमित सिंहा ने पक्ष रखा।
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