Modi Government Set to Amend Waqf Act:
Modi Government Set to Amend Waqf Act: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की तैयारी में है, जिससे वक्फ बोर्ड की शक्तियों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वक्फ अधिनियम में लगभग 40 संशोधनों को मंजूरी दी है।
सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित संशोधनों के तहत वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों की अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। इसी तरह, विवादित संपत्तियों का भी अनिवार्य सत्यापन प्रस्तावित किया गया है।
ऐसा माना जा रहा है कि वक्फ अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है।
वक्फ बोर्डों के पास लगभग 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 9.4 लाख एकड़ है। 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन कर वक्फ बोर्डों को अधिक शक्तियां प्रदान की थीं। वक्फ अधिनियम, 1995 को ‘औकाफ’ (वक्फ के रूप में दान और अधिसूचित संपत्तियां) को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।
सूत्रों ने यह भी बताया कि ये संशोधन महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के आगामी चुनावों के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण होंगे।
सरकार ने पहले ही राज्य वक्फ बोर्डों की व्यापक शक्तियों और अधिकांश राज्यों में इन संपत्तियों के सर्वेक्षण में देरी को लेकर चिंता जताई थी। इसके अलावा, सरकार ने वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को भी इन संपत्तियों की निगरानी में शामिल करने पर विचार किया है।
सूत्रों ने बताया कि अपील प्रक्रिया में खामियों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए, बोर्ड के निर्णय के खिलाफ अपील ट्रिब्यूनल में की जाती है, लेकिन ऐसी अपीलों के निपटारे के लिए कोई समयसीमा नहीं है। ट्रिब्यूनल के निर्णय अंतिम होते हैं और उच्च न्यायालय में रिट क्षेत्राधिकार के तहत अपील करने का प्रावधान नहीं है।
केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे ये संशोधन वक्फ बोर्डों की शक्तियों में पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।
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