जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार बबलू सिंह और उनकी पत्नी गीता देवी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोनों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में नौ लोगों की गवाही दर्ज की गई, जिसमें अनुसंधान पदाधिकारी भी शामिल थे। लोक अभियोजक ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का अनुरोध किया था।
बागबेड़ा पुलिस ने 19 अक्टूबर 2023 को आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने 22 फरवरी 2023 को बबलू सिंह के घर में छापेमारी के दौरान 60 किलो गांजा बरामद किया था, जिसे घर के तहखाने में छिपाकर रखा गया था। घटना के समय बबलू सिंह घर पर नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी गीता देवी को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया था।
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