रांची : भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी के खिलाफ अगस्त 2021 में दर्ज दुष्कर्म और गवाही के लिए धमकी देने के मामले को झारखंड हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला राजनीतिक प्रेरणा से दर्ज किया गया था। इससे पहले, तिवारी को 15 दिनों में जमानत देते हुए कोर्ट ने आरोपों को संदिग्ध माना था। तिवारी पर आरोप लगाने वाली युवती ने पहले ही अपने सभी आरोप वापस ले लिए थे, जिससे केस कमजोर हो गया था।
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