रांची : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोयला घोटाला मामले में तीन साल की सजा पाने वाले कोड़ा ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद कोड़ा आगामी विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि कोड़ा की याचिका पर गौर करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं।
मधु कोड़ा को 2017 में झारखंड के राजहरा उत्तर कोयला ब्लॉक के गलत आवंटन के आरोप में तीन साल की सजा हुई थी। इस मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी दोषी ठहराया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट भी पूर्व में उनकी याचिका खारिज कर चुकी थी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, दो साल से अधिक की सजा पाने वाले व्य
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