UP Kawad Yatra 2024: UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश, कावड़ यात्रा के मार्ग में सभी दुकानों पर मालिक का नाम होना अनिवार्य। विपक्ष नाख़ुश, कहा – “नफ़रत की राजनीति कर रही है भाजपा।”
UP Kawad Yatra 2024: जब से ये आदेश दिया गया है तब से विपक्ष तिलमिला उठा है. कोई इसे राजनीति कह रहा हैं तो कोई भारतीय मुसलमानों पर सख्ती का नाम दे रहा है.
पर हम आपको बतादें कि ये नियम कोई नया नहीं है. इससे पहले भी ये नियम देश में था. और आज जो कांग्रेस इस नियम को लेकर आपत्ति जता रही है, आपको जान कर हैरानी होगी की इसे लेकर कानून कांग्रेस सरकार ने ही बनाया था.
खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के प्रावधानों को 5 अगस्त 2011 में लागू किया गया जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। अधिनियम के अनुसार अगर दुकानदार के पास फूड लाइसेंस नहीं है और वह सामान बेच रहा है तो उस पर दस लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और आज UP में एक चौथाई दुकानदारों के पास फ़ूड लाइसेंस है.
आपको बतादें की ये नियम कावड़ यात्रियों के धार्मिक आस्था और शुद्धता को ध्यान में रख कर लिया गया है. पहले यह सिर्फ मुज़फ्फरनगर को ले कर कहा गया था कि मुज़फ्फरनगर में कावड़ यात्रा के मार्ग पर खाने-पीने की जो भी दुकाने हैं सब पर नाम लिखा जाना चाहिए.
विपक्ष ने इस पर जोरदार विरोध किया. कुछ समय बाद प्रसाशन ने इस नियम में ढ़ील देते हुए कहा कि “अगर दुकानदार चाहे तो अपने नाम लिख सकते है.” इस पर विपक्ष कहने लगी हमने सरकार को बैकफुट पर ला खड़ा किया हैं. थोड़े ही देर बाद योगी सरकार के तरफ से ऑफिसियल निर्देश दिया की ‘अब से UP में कावड़ यात्रा के मार्ग में हर दुकानदारों को अपना नाम लिखना जरुरी होगा.’
UP के बाद यह नियम अब उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया है. और MP में भी लोगो की मांग है की इस निर्देश को जारी किया जाए.
इस फैसले को लेकर कावड़ यात्री बहुत खुश हैं। उसका कहना हैं की ‘ योगी सरकार की ये पहल प्रशंसनीय हैं। इस फैसले से कावड़ यात्रियों की शुद्धता बरकरार रहेगी। ‘
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