बदलापुर प्रकरण पर Supreme Court की सख्ती: बच्चियों की सुरक्षा के दिशा-निर्देशों को लागू करने की मांग
सिर्फ 5 राज्यों ने किया पालन, 24 सितंबर को होगी सुनवाई
नई दिल्ली: मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के बदलापुर प्रकरण का हवाला देते हुए 2019 में बनाए गए स्कूलों में बच्चियों की सुरक्षा के दिशा-निर्देशों को तत्काल लागू करने की मांग की है।
वकील एचएस फुल्का ने एनजीओ ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ की ओर से कहा कि केवल पांच राज्यों ने सुरक्षा निर्देशों का पालन किया है। महाराष्ट्र और हरियाणा समेत कई राज्यों में बच्चों के यौन शोषण की घटनाएं फिर से सामने आई हैं।सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को इस मामले में सुनवाई का आदेश दिया है।
बचपन बचाओ आंदोलन ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें इन दिशा-निर्देशों को पूरे देश में लागू कराने की मांग की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा।
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